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दीपावली पर्व पर पथ पर विक्रय करने वाले माटी शिल्पी, छोटो व्यावसायी, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं से बाजार शुल्क नहीं लेने के निर्देश - NN81




लांजी, बालाघाट

खेमराज सिंह बनाफरे

कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दीपावली पर्व के अवसर पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले, पथ पर विक्रय करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायी, माटीशिल्पी, स्थानीय व ग्रामीण करीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों द्वारा साम्रगी विक्रय किये जाने पर बाजार बैठकी शुल्क न लिया जाये।


दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले, पथ पर विक्रय करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायी, माटीशिल्पी, स्थानीय/ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों के द्वारा दीपावली पर्व के लिए निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीपमालायें तथा धार्मिक प्रतीकों के नगरीय निकाय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाये जाने तथा विक्रय किये जाने एवं स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन व्यवसायियों से दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 15 अक्टूबर 2025 से 01 नवम्बर 2025 (ग्यारस पर्व) तक निकाय क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का बाजार एवं बैठकी शुल्क नहीं वसूलने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में समस्त नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है।

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