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राज्य सूचना आयोग ने दो वर्ष बाद लिया संज्ञान,एक्सीलेंस स्कूल प्राचार्य को 4 नम्वर को बुलाया - NN81



(तेंदुखेड़ा ब्लाक में शिक्षा विभाग लोक सूचना अधिकार अधिनियम का नही करता पालन)

लक्ष्मण रैकवार तेंदुखेड़ा

तेंदुखेड़ा------भारत सरकार के द्वारा कार्यो में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्ष  2005 में लोक सूचना अधिकार अधिनियम बनाया था और यह देश के कुछ हिस्सों को छोड़ कर सभी जगह लागू हुआ था।इस अधिनियम को सभी अधिकारियों के द्वारा पालन करना अनिवार्य था लेकिन तेंदुखेड़ा ब्लाक में शिक्षा विभाग के द्वारा लोक सूचना अधिकार का पालन नही होता है शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदकों को  गुमराह करके प्रकरण को लंबा खिंचा जाता है और जानकारी नही देते हैं।आवेदक अपील भी करता है मगर अपीलीय अधिकारी भी कोई काम नही करता है इसलिये आवेदक राज्य सूचना आयोग जाता है जहाँ देर लगती है मगर सुनवाई होती है ऐसा ही एक मामला तेंदुखेड़ा एक्सीलेंस स्कुल में देखने को मिला ।तेंदुखेड़ा निवासी आवेदक लक्ष्मण रैकवार ने बताया कि उनके द्वारा दिनाक 24/8/23को एक्सीलेंस स्कूल में वित्तीय जानकारी लेने के लिये चार आवेदन किये थे जिसमें एस एम डी सी मद, शाला विकास, रेड क्रॉस,ओजस क्लब मद,विद्यालय में परिवहन ब्यवस्था में लगे वाहनों की जानकारी, बुकेशनल एन एस एस, ऐन सी सी, जैसे वित्तीय मदो की जानकारी के बिल वाउचर or केश बुक की छाया प्रति लेने के लिये आवेदन किऐ थेलेकिन लोक सूचना अधिकारी रघुराज सिंह ने चारों आवेदनों कोअधिनियम की विपरीत धाराओं के अंतर्गत अमान्य कर दिया,जिससे ब्यथित होकर आवेदक ने बी ई ओ कार्यालय तेंदुखेड़ा को दिनाक 24/8/23को अपील की लेकिन अपीलीय अधिकारी बी के डोंगरे ने इस पर कोई सुनवाई नही की इसलिये आवेदक के द्वारा 23/9/23को राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील पेश की जिसमे आयोग ने दो वर्ष बाद सुनवाई की तारीख पेश की है।आयोग ने लोक सूचना अधिकारी रघु राज सिंह एवं अपीलीय अधिकारी बी के डोंगरे को दिनाक 4/11/25 को जानकारी सहित पेश होने के लिये नोटिश थमाया है।

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