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सीहोर जिले की बुधनी तहसील के अंतर्गत आने वाले अमरगढ़ वॉटरफॉल एवं दिगंबर वाटरफॉल पर कलेक्टर द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक सैलानियों के जाने पर प्रतिबंध


गजेंद्र भार्गव बुधनी

बारिश के दौरान सीहोर जिले के अनेक झरनों में बीते वर्ष में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा संभावित रोकथाम की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बाला गुरु ने सीहोर जिले की बुधनी तहसील के अंतर्गत आने वाले अमरगढ़ वॉटरफॉल एवं शाहगंज थाना के अंतर्गत आने वाले दिगंबर वॉटरफॉल पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक सैलानियों के जाने पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया है. सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के आदेश अनुसार बुधनी तहसील के अंतर्गत आने वाले अमरगढ़ वॉटरफॉल एवं दिगंबर वॉटरफॉल में बारिश के कारण फिसलन पैदा होती है जिससे फिसल कर सैलानी गहरे पानी में गिर जाते हैं जिससे उसकी अप्रिय घटना घट जाती है इन सबको मध्य नजर रखते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कई बार सैलानी रास्ता भटक जाते हैं एवं अप्रिय घटना जो घटती है उसे घटना के बचाव कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस बात को दृष्टिगत रखते हुए  सीहोर जिला कलेक्टर वाला गुरु ने इन स्थान पर वर्षा कल के दौरान जाने पर सैलानियों पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा रखा है सीहोर जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार  कोई भी एजेंसी या व्यक्ति किसी भी सैलानी को नहीं ले जा सकता  एवं दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन ट्रैक्टर जैसे किसी भी वहां को ले जाने पर प्रतिबंध है अगर कोई भी सैलानी इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो न्याय भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसकी जानकारी एसडीम एवं उसे क्षेत्र के थाना प्रभारी को दे सकते हैं

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