मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी किशोर को दोषमुक्त कर दिया। मामले में अधिवक्ता सोनू सैनी ने आरोपी की ओर से पैरवी की।
अदालत के आदेश के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 168/2022 में किशोर पुत्र पप्पू माहौर, निवासी शंकर गली, थाना कोतवाली, मथुरा के खिलाफ धारा 363, 366, 376 भादंसं एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में हुई।
30 सितंबर 2026 को पारित आदेश में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामा निरस्त करते हुए जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित कर दिया।
अदालत ने आदेश में धारा 437-ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन के लिए दोषमुक्त व्यक्ति को दो सप्ताह के भीतर 20 हजार रुपये का बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।
अधिवक्ता सोनू सैनी की पैरवी के बाद अदालत के इस आदेश से आरोपी पक्ष को राहत मिली है
